UP: मुख्तार अंसारी की कब्र पर आज फातिहा पढ़ेगा बेटा अब्बास, SC ने शर्तों के साथ दी इजाजत

UP: मुख्तार अंसारी की कब्र पर आज फातिहा पढ़ेगा बेटा अब्बास, SC ने शर्तों के साथ दी इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बुधवार यानी आज अब्बास को पूरी सुरक्षा के बीच लाया जाए. इसके बाद फातिहा पढ़ने के बाद उनको वापस गाजीपुर लॉकअप में रखा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 और 12 अप्रैल को अब्बास अंसारी अपने परिवार वालों से मुलाकात करेंगे. वहीं 13 अप्रैल को उन्हें वापस कासगंज जेल में लाया जाएगा. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश दिया है कि अंतरिम जमानत के दौरान अब्बास अंसारी कोई मीटिंग और इंटरव्यू नही देंगे.

घर पर रुकने की इजाजत नही

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा आज शाम 5 बजे से पहले कासगंज जेल से निकाला जाए. कोर्ट ने कहा वह कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं लेकिन अपने घर पर शाम को रुक नही सकते हैं. शाम को वह लॉकअप में ही रहेंगे.

मुख्तार अंसारी की मौत

बता दें कि न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद 28 मार्च को बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी. गैंगस्टर से राजनीतिक नेता बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्जनों केस दर्ज थे, जिनमें से कुछ में उसे कोर्ट ने दोषी करार दिया था. वहीं विधायक अब्बास अंसारी कुछ आपराधिक मामलों के सिलसिले में न्यायिक हिरासत के तहत अभी यूपी की कासगंज जेल में बंद हैं.

फातिहा रस्म में शामिल होने की अनुमति

अब्बास की याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि फातिहा रस्म में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है. कानून-व्यवस्था बरकरार रखने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आशंका जताये जाने के बाद, सु्प्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से पर्याप्त सुरक्षा के साथ पुलिस हिरासत में उसके पैतृक निवास स्थान गाजीपुर ले जाया जाए.

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